छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा हासिल करने के बाद देय फीस जमा नहीं की तो होगी कार्रवाई

प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि अपने बैंक खाते में हासिल करने के बाद अगर किसी छात्र या छात्रा ने अपने शिक्षण संस्थान में फीस जमा नहीं की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लागू होने पर समाज कल्याण के अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के अल्पसंख्यक और ओबीसी छात्र-छात्राओं पर छात्रवृत्ति व फीस भरपाई योजना के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

फीस जमा नहीं करने वाले छात्र-छात्राओं को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन अधिकारियों के अनुसार अगर कोई छात्र-छात्रा पाठ्यक्रम बदलते हैं और परीक्षा देते हैं तो फीस देनी पड़ेगी। अगर परीक्षा नहीं दी तो उसे फीस जमा करनी होगी और उसके बाद उसने पाठ्यक्रम बदल लिया तो फिर उसे फीस भरपाई की सुविधा नहीं मिलेगी। उदाहरण स्वरूप अगर किसी छात्र या छात्रा ने एम.ए.प्रथम वर्ष में दाखिला लिया और फीस भरपाई व छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने पर उसे फीस भरपाई की राशि मिल गयी तो उसे अपने शिक्षण संस्थान को फीस अदा करनी ही होगी।

लेकिन एम.ए.प्रथम वर्ष के बाद अगर उसने किसी अन्य पाठ्यक्रम में दाखिला लिया तो पहले साल उसे उस पाठ्यक्रम में फीस भरपाई की सुविधा नहीं मिलेगी, आगे के वर्षों में आवेदन करने पर वह इस सुविधा का पात्र माना जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर उस छात्र या छात्रा ने फिर पाठ्यक्रम बदला अैर पिछले शिक्षण संस्थान को देय फीस अदा नहीं की तो फिर उसे हमेशा के लिए छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सरकारी सुविधा पाने से वंचित कर दिया जाएगा यानि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

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